
साइबर फ्रॉड के लिए भी बनाया मास्टर प्लान
द आवाज़ ब्यूरो। लोकसभा में मंगलवार को पारित बैंककारी विधियां (संशोधित) विधेयक, 2024 में इसका प्रावधान है। इसकी वजह से सिर्फ बैंक खाते में ही नहीं बल्कि बैंकों में रखे गये लाकरों या दूसरी बैंकिंग सेवाओं के लिए भी ग्राहकों को चार लोगों को नॉमिनी बनाने का अधिकार दिया गया है।अपने बैंक खाते में अब एक व्यक्ति की जगह चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं।
इस विधेयक को पेश करने की घोषणा वित्त मंत्री ने जुलाई 2024 में अपने बजट भाषण में किया था। इस विधेयक के जरिए सरकार ने एक साथ आरबीआई अधिनियम, 1934, बैंकिंग नियमन कानून, 1949, एसबीआई अधिनियम, 1955, बैंकिंग कंपनीज अधिनियम, 1970-1980 के कई प्रावधानों में संशोधन किया है।
मौजूदा नियम के अनुसार बैंक खातों के लिए बैंक अकाउंट में एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जा सकता है। लेकिन कोविड के दौरान भारी संख्या में हुई मौतों के बाद बैंकों के सामने इस तरह के हजारों कानूनी विवाद आए, जिसमें एक बैंक खाते पर कई लोगों ने अपना दावा पेश किया।
खाताधारक को अपनी मर्जी से खाते में जमा धन को अपने परिजनों में बांटने का ज्यादा अधिकार देना चाहिए। बैंक खाताधारक यह तय कर सकता है कि उनके द्वारा नामित लोगों को कितना हिस्सा मिलेगा। इससे बैंक खाते में जमा धन के बंटवारे का काम ज्यादा आसानी से हो सकेगा।
संशोधन के जरिए सरकार ने देश के सरकारी बैंकों के मैनेजर को लेकर भी कुछ अहम बदलाव का रास्ता साफ कर दिया है। सरकारी बैंकों में निदेशकों के काम करने की अवधि को आठ साल से बढ़ा कर दस साल कर दिया गया है। केंद्रीय सरकारी बैंकों के निदेशकों को राज्य सरकारी बैंकों के निर्देशक बोर्ड के सदस्य बनने की अनुमति प्रदान कर दी है।